Delhi Cracker Injury: पटाखे से 11 साल के बच्चे की आंख में लगी चोट, सामने आया खौफनाक VIDEO
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Delhi Cracker Injury: पटाखे से 11 साल के बच्चे की आंख में लगी चोट, सामने आया खौफनाक VIDEO

Delhi Cracker Injury: राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली से पहले ही पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा एक 11 साल के लड़के को भूगतना पड़ा. शास्त्री पार्क में एक लड़के को पटाखे से आंख में चोट लगने अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

Delhi Cracker Injury: पटाखे से 11 साल के बच्चे की आंख में लगी चोट, सामने आया खौफनाक VIDEO

Delhi Cracker Injury: दिल्ली में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए गए पटाखे के विस्फोट के कारण 11 वर्षीय लड़के की आंख में गंभीर चोट लग गई. राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली से पहले ही पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा एक 11 साल के लड़के को भूपगतना पड़ा. पुलिस के अनुसार, दिल्ली के शास्त्री पार्क निवासी एक लड़के को पटाखे से चोट लगने के संबंध में एम्स अस्पताल से एक सूचना और मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) प्राप्त हुई थी.

शुरुआती जांच में पता चला कि 15 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे जब लड़का मेन रोड शास्त्री पार्क के पास अपने घर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने सड़क पर पटाखा फोड़ दिया. पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने बताया कि लड़के की दाहिनी आंख में चोट लगी है. इस संबंध में विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाही बरतने और जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. डीसीपी ने बताया कि लड़के को इलाज के बाद 17 अक्टूबर को छुट्टी दे दी गई. उसके पिता का तीस हजारी कोर्ट के पास ट्रांसपोर्ट का कारोबार है.

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FIR दर्ज

इस घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 286 और 337 के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस ने बताया कि शास्त्री पार्क के रहने वाले इस बच्चे के मामले में ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल से एक मेडिको लीगल केस यानी MLC मिला था, जिसके बाद किसी की जिंदगी को खतरे में डालने और लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया.

दिल्ली में बैन है पटाखे

आपको बता दें कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री करना, निर्माण करना, भंडारण करना, डिलीवरी करना और फोड़ना पूरी तरह से बैन है. यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया है.

(इनपुटः IANS)

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