K Kavitha Bail: राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में AAP सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सशर्त जमानत दे दी है. के. कविता को CBI और ED दोनों मामलों में जमानत मिल गई है, जिसके बाद वो आज जेल से बाहर आ सकती हैं. 


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SC में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच ने के. कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है. के कविता पिछले 5 महीने से जेल में हैं. अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में के कविता को इसी साल 15 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अप्रैल महीने में उन्हें CBI ने गिरफ्तार कर लिया. 


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इन शर्तों के साथ मिली जमानत
के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है.उन्हें दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के बेल बांड भरने होंगे. इसके साथ ही जमानत के दौरान वो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी. साथ ही वो देश छोड़कर नहीं जा सकेंगी, के कविता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.


हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही उन्हें शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि पढ़ी-लिखी महिला सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने HC के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि PMLA के सेक्शन 45 के तहत महिला होने के नाते के कविता स्पेशल बेनिफिट की हकदार हैं.


इन नेताओं को मिली जमानत
इससे पहले शराब घोटाला मामले में AAP सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है. वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल को ED मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है, ED मामले में 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर सुनवाई करेगा.


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