Delhi News: राहुल गांधी ने साल 2021 में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में पीड़ित की पहचान उजागर कर दी थी. वहीं अब दिल्ली HC ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
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Delhi News: रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर का मामला में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर दिल्ली HC ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
बता दें कि साल 2021 में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी. ये याचिका मकरंद सुरेश म्हाडलेकर नाम के एक एक्टिविस्ट की ओर से दायर की गई है, जिसमें राहुल गांधी के उस ट्वीट पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें पीड़ित लड़की के माता-पिता की तस्वीरें थीं. याचिका में कहा गया है कि ये ट्वीट पीड़ित लड़की की पहचान का उजागर करते हैं. रेप पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है.
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आज इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPR) की ओर से पेश वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस घटना के तीन साल गुजरने के बावजूद अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब करेंगे. उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या किया जाता है.
दरअसल राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में दिल्ली कैंट इलाके की 9 साल की दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से अपनी मुलाकात की फोटो ट्विटर पर शेयर की थी. NCPCR ने भी 4 अगस्त 2021 को इस ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए ट्वीटर को इस ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया. ट्वीटर ने इस ट्वीट को अपनी पॉलिसी के खिलाफ मानते हुए हटा दिया था. साथ ही ट्वीटर ने कार्रवाई करते हुए कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी का ट्वीटर एकाउंट ब्लॉक भी कर दिया था. बाद में हालांकि राहुल गांधी का ट्वीटर एकाउंट बहाल कर दिया गया.