UAPA on Arundhati Roy: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने करीब 14 साल पुराने भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.


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2010 में दिए थे भड़काऊ भाषण
अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर 21 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली के कोपरनिक्स मार्ग स्थित LTG ऑडिटोरियम में 'आजादी-द ओनली वे' के एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिए थे. 28 अक्टूबर 2010 को इस मामले में कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. आरोप कि इस सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने के मुद्दों का प्रचार किया गया और उनपर बातें की गईं. सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी (सम्मेलन के एंकर और संसद हमले के मुख्य आरोपी), अरुंधति रॉय, डॉ. शेख शौकत हुसैन और वरवरा राव शामिल थे.


राजनिवास की ओर से दी गई जानकारी
राजनिवास (LG अवास) की ओर से शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि दिल्ली की एक अदालत के आदेश के बाद अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले पर फिलहाल दोनों लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.


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साल 2023  में भी दी थी मंजूरी
साल 2023 के अक्टूबर महीने में भी दिल्ली LG ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सीआरपीसी की धारा-196 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी.