Delhi News: दोपहर 1 बजे स्टैडिंड कमेटी के मेंबर का चुनाव, दिल्ली MCD कमिश्नर ने जारी किए आदेश
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Delhi News: दोपहर 1 बजे स्टैडिंड कमेटी के मेंबर का चुनाव, दिल्ली MCD कमिश्नर ने जारी किए आदेश

Delhi: एमसीडी के आदेश में कहा गया कि चुनाव से संबंधित कार्यवाही के बारे में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना के समक्ष रखी गई थी और उन्होंने आदेश दिया था कि चुनाव कराने की व्यवस्था की जाए और 26 सितंबर को रात 10:00 बजे तक चुनाव कराने के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी. 

Delhi News: दोपहर 1 बजे स्टैडिंड कमेटी के मेंबर का चुनाव, दिल्ली MCD कमिश्नर ने जारी किए आदेश

Delhi MCD Standing Committee Election: एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने गुरुवार को 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे स्थायी समिति सदस्य चुनाव कराने का आदेश जारी किया. एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि निगम द्वारा स्थायी समिति में एकमात्र रिक्त पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित किया गया था, जबकि उक्त चुनाव नहीं कराया गया और मेयर शेली ओबेरॉय ने इस आधार पर बैठक को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया. वहीं पार्षदों को मतदान हॉल, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए.

26 सितंबर को रात 10:00 बजे मांगी  चुनाव कराने के बारे में रिपोर्ट
आदेश में आगे कहा गया है कि, चुनाव से संबंधित कार्यवाही के बारे में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना के समक्ष रखी गई थी और उन्होंने आदेश दिया था कि चुनाव कराने की व्यवस्था की जाए और 26 सितंबर को रात 10:00 बजे तक चुनाव कराने के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी. उपराज्यपाल ने चुनाव कराने के निर्देश पारित करते हुए यह भी निर्देश दिया था कि यदि मेयर उपलब्ध नहीं है या बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार करता है, तो उप मेयर से ऐसा करने का अनुरोध किया जा सकता है और यदि दोनों अनिच्छुक या अनुपलब्ध हैं, तो वरिष्ठता के क्रम में सबसे वरिष्ठ सदस्य से कार्य का निर्वहन करने का अनुरोध किया जा सकता है.  

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मेयर ने कहा चुनाव 5 अक्टूबर को ही कराए
आदेश में आगे कहा गया है कि मेयर, उप मेयर के साथ-साथ सबसे वरिष्ठ सदस्य (मुकेश गोयल, पार्षद) से उपराज्यपाल के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था. जबकि, मेयर ने जवाब दिया कि चुनाव 5 अक्टूबर को ही कराए जाएं और उस तिथि से पहले होने वाला कोई भी चुनाव अवैध और असंवैधानिक होगा और परिणाम शुरू से ही अमान्य होगा. उप मेयर और वरिष्ठतम सदस्यों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि मामले को उपराज्यपाल के समक्ष उनके निर्देशानुसार फिर से रखा गया , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि स्थायी समिति नगर निगम के कार्य के निर्वहन के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है और पिछले लगभग 21 महीनों से इसके गैर-गठन ने नगर निगम के मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न की है. इसलिए, व्यापक जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त चुनाव 27 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे मतदान कराया जाएगा.

मतदान हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं
इसके अलावा उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव इस उद्देश्य के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अध्यक्षता करेंगे. पूरी चुनाव प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जा सकती है. मतदान की गोपनीयता के लिए मतदान हॉल के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं दी जाएगी.  इससे पहले, दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) की स्थायी समिति के लिए चुनाव गुरुवार को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि सदन की बैठक स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि सदन में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ आप पार्षदों ने विरोध किया था.

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