Delhi Metro: अगर आप दिल्ली मेट्रो से सीलबंद बोतल लेकर उत्तरप्रदेश के नोएडा या फिर गाजियाबाद में जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. वरना मेट्रो स्टेशन के बाद आपका अगला स्टेशन पुलिस स्टेशन हो सकता है. हाल में ही DMRC ने दिल्ली मेट्रो में सीलबंद दो शराब की बोतलें ले जाने की परमिशन दे दी है. बीते दिनों उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था. दिल्ली मेट्रो द्वारा शराब की बोतल के साथ ट्रैवल करने की अनुमति मिलने के बाद प्रति व्यक्ति दो बोतल के साथ लोग यात्रा कर पा रहे हैं. 


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लग सकता है तस्करी का आरोप 
दिल्ली मेट्रो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा और उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों में भी चलती है. ऐसे में लोग दिल्ली से तो शराब की बोतलों के साथ मेट्रो में एंट्री कर ले रहे हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, दिल्ली की कुछ मेट्रो लाइंस उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा से लगती हैं. ऐसे में यात्री सीलबंद शराब की दो बोतलें लेकर अगर उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में जाते हैं तो उनपर तस्करी का आरोप लग सकता है.


टूटी हो बोतल की सील
दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर गाजियाबाद के 7 स्टेशन, जबकि ब्लू लाइन पर दो स्टेशन पड़ते हैं. ऐसे में अगर आप दिल्ली के किसी हिस्से से शराब लेकर यात्रा कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है. दरअसल, DMRC के आदेश में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति दो बोतल शराब के साथ यात्री यात्रा कर सकेंगे, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन ने प्रति व्यक्ति एक बोतल की अनुमति ही दी है. उत्तर प्रदेश प्रशासन के अनुसार प्रतिव्यक्ति 1 शराब की बोतल ले जाने की यात्रियों को अनुमति दी है. वो भी तब जब शराब की सील टूटी हो.  


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टूटी हो बोतल की सील
उत्तर प्रदेश प्रशासन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य से शराब की सीलबंद बोतलें लेकर आता है, तो उसे तस्करी मानी जाएगी. यूपी में किसी दूसरे राज्य से शराब की सीलबंद बोतल लाने पर मनाही है. गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह के मुताबिक गाजियाबाद की सीमा पर पड़ने वाले मेट्रो स्टेशन के बाहर आबकारी विभाग की टीमें नजर बनाए हुई हैं. यदि कोई व्यक्ति दिल्ली मार्क की सीलबंद शराब की बोतल लेकर गाजियाबाद की सीमा में दाखिल होता है या फिर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है तो उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और जेल भी भेजा जा सकता है. दिल्ली से केवल शराब की एक बोतल लाने की सशर्त अनुमति है. आबकारी विभाग के अनुसार दिल्ली की ओर से लाई जाने वाली शराब की बोतल की सील टूटी होनी चाहिए. 


141 लोग गिरफ्तार
आमतौर पर लोग गाजियाबाद से दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आवागमन करते हैं. यूपी की तुलना में दिल्ली में शराब के कई ब्रांड के रेट कम हैं. ऐसे में लोग दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने के दौरान दिल्ली से सस्ती शराब खरीद लाते हैं. जब दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू थी तब काफी संख्या में लोग दिल्ली से शराब खरीदकर गाजियाबाद ला रहे थे. आबकारी विभाग द्वारा अगस्त में दिल्ली से अवैध शराब गाजियाबाद में लाने पर 141 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जबकि शराब की तस्करी में लिप्त 73 वाहनों को जब्त किया गया था. वहीं दिल्ली में नई शराब नीति लागू होने के बाद सितंबर में दिल्ली से गाजियाबाद में शराब तस्करी करते हुए 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और एक वाहन को जब्त किया गया है.