Panipat News: हरियाणा के पानीपत में डीजल और पेट्रोल के 10 से 15 साल पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा. इसके लिए पुलिस ने योजना तैयार कर रही है. इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए हैं. 


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बता दें कि 27 मार्च 2024 को पानीपत के पुलिस अधीक्षक,उपपुलिस अधीक्षक यातायात और यातायात से संबंधित जिले के सभी प्रबंधक अधिकारियों को डीजल व पेट्रोल के 10 से 15 साल पुराने वाहनों की चेकिंग के आदेश जारी किए हैं. 


महानिरीक्षक ने पत्र में आदेशों की पालना दृढ़ता से करने आदेश जारी किए हैं. महानिरीक्षक के आदेशों की पालना करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर ने लोगों से अपील की है कि पानीपत एनसीआर में अंतर्गत आने के कारण ऐसे वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है. चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.


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डीएसपी हेडक्वार्टर धर्मवीर खर्ब ने बताया कि सरकार ने पहले भी आदेश जारी हुए थे. उन्हीं आदेशों को एक बार फिर से पालना करने के आदेश जारी हुए हैं, जिसमें 15 साल पेट्रोल व 10 साल डीजल के वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं है. डीएसपी ने बताया कि पानीपत का क्षेत्र भी एनसीआर के अंतर्गत आता है. जिसके चलते जो 10 से 15 साल पुराने वाहन प्रदूषण फैलाते हैं. ऐसे वाहनों को शहर में आने की अनुमति नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार के वाहन शहर में आते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और इन आदेशों की पालना की जाती रहेगी. 


डीएसपी ने बताया कि अभी केवल एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ही यह देश लागू होंगे। उन्होंने बताया कि आईजी यातयात हाईवे करनाल ने इस आदेश को जारी किया है की इन वाहनों की विशेषतौर पर चेकिंग की जाए. डीएसपी धर्मबीर ने बताया कि रेंडम चेकिंग के दौरान इन वाहनों को चेक किया जा रहा है. डीएसपी हेडक्वार्टर धर्मवीर ने लोगों से अपील की है की इस प्रकार के जिनके पास वाहन है उन्हें एनसीआर से बाहर चलाएं. 


Input: Rakesh Bhayana