Delhi News: मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिले राकेश टिकैत, बोले- जनहित में बोलने पर होती है जेल
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Delhi News: मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिले राकेश टिकैत, बोले- जनहित में बोलने पर होती है जेल

Delhi News: किसान नेता राकेश टिकैत सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मिले. वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जो बोलता है, उसे जेल ही मिलती है.

Delhi News: मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिले राकेश टिकैत, बोले- जनहित में बोलने पर होती है जेल

Delhi News: गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मिले. इस दौरान सिसोदिया के परिवार के और भी लोगों से मिले. टिकैत ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के खिलाफ जो बोलता है, उसे जेल ही मिलती है. सरकार ऐसे लोगों को अपने दायरे में बांधना चाहती है. टिकैत ने कहा कि जो इस सरकार के तय मानदंडों के खिलाफ जनहित में बोलते हैं. उन्हें जेल मिलती है. इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. 

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सरकार से घबराने की जरूरत नहीं
इस दौरान बोलते हुए किसान नेता रोकेश टिकैत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यही होता है, सरकार के खिलाफ बोलने वालों की जेल हो जाती है. टिकैत ने ये भी कहा कि किसी सियासी दल या संगठनों के लोगों को सरकार की ओर से इन सख्तियों से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्हें बस न्यायपालिका पर भरोसा रखने की जरूरत है. 

बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. वहीं उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी सिसोदिया के खिलाफ अवैध पैसो की लेन देने को लेकर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल मे हैं. सिसोदिया ने इस मामले में कई बार राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमान​त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है.

वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के कागजात मुहैया कराए हैं. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को मामले की जांच में समय लगता है. आप थोड़ा इंतजार करें. कोर्ट ने कहा कि अभी हम आपको जमानत नहीं दे सकते. तीन महीने के दौरान आपको लेकर जांच एजेंसियां इस मामले में लेटलतीफी से काम कर रही तो आप अदालत के सामने अपनी बात रख सकते हैं.

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