रात 10 बजे के बाद DJ और लाउड स्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज
पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के द्वारा रात्रि की देर रात तक डीजे में लाउडस्पीकर बजाने को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की दिशा निर्देश दिए हैं.
नई दिल्ली: पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के द्वारा रात्रि की देर रात तक डीजे में लाउडस्पीकर बजाने से स्टूडेंट बीमार व्यक्ति और जाने आने वालों की परेशानी को देखते हुए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की दिशा निर्देश दिए हैं.
वही बल्लभगढ़ सिटी थाने के एसएचओ सत्य सत्यवान ने बताया कि पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के दिशा निर्देश पर रात्रि के समय डीजे से स्टूडेंट व आने जाने वाले लोगों की परेशानी देखते हुए रात्रि के समय डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी वाटिका मालिकों को निर्देश दे दिए हैं कि वे अपने वाटिका और बैंकट हॉल उचित पार्क का प्रबंध करें. वाहनों की सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें. साथ ही वाटिका और बैंकट हॉल के सामने अगर वाहन रोड पर खड़े मिली तो चालान किए जाएंगे और वाटिका और वेंकट हॉल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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पुलिस टीम द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर यातायात को प्रभावित करने वाले व्हीकल जो सड़क पर साइड में खड़े रहते हैं. जिनके कारण यातायात प्रभावित होता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है. इसके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं साथ ही मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं. वैसे भी शादी का सीजन भी तल रहा है, जिसके चलते देर रात तक डीजे बजाया जाता है. सड़को पर इसी वजह से जाम भी लग जाता है जब लोग अपनी गाड़ियां बैंकट हॉल के सामने खड़ी कर देते हैं. अब मुकदमा दर्ज होने के चलते लोग थोड़े से चौकन्ने हो जाएंगे.