Delhi: दिल्ली में इन वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं, नियम तोड़ने पर लगेगा 20,000 का जुर्माना
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Delhi: दिल्ली में इन वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं, नियम तोड़ने पर लगेगा 20,000 का जुर्माना

दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.

Delhi: दिल्ली में इन वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं, नियम तोड़ने पर लगेगा 20,000 का जुर्माना

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है. 

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
सरकारी आदेश के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. इसके तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

आवश्यक सेवाओं के लिए छूट
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बीएस-III मानकों या उससे नीचे के डीजल संचालित मध्यम माल वाहनों को केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए चलने की अनुमति होगी. इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. 

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अन्य वाहनों के लिए दिशा-निर्देश
दिल्ली में ईवी, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी. यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है. दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खराब होने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) लागू करने का आदेश दिया है. यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए उठाया गया है.

जीआरएपी III के तहत, सड़कों की सफाई की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी और धूल दबाने वाले पदार्थों के साथ जल छिड़काव किया जाएगा. यह उपाय भीड़भाड़ वाले घंटों से पहले और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लागू होंगे.  वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, सभी विध्वंस कार्यों और खुदाई के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसमें बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य भी शामिल हैं.  

चरण IV का वर्गीकरण
जीआरएपी को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI > 450) शामिल है.  चरण III के तहत, 11-सूत्रीय कार्य योजना लागू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना भी शामिल है। यह उपाय पहले से लागू चरण-I और चरण-II का पूरक होगा.

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