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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग 75 लाख वाहन हर दिन सड़क पर चलते नजर आते हैं. इस दौरान वाहन चलाने वाले सभी लोगों के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है. आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाने के लिए जरूरी नियमों की जानकारी लेकर आए हैं. 
 
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर 
अगर आप दिल्ली की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के कोई वाहन चलाते पाए जाते हैं तो आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप दोबारा ऐसा करते पाए जाते हैं तो 10 हजार रुपए का जुर्माना और 1 साल तक की सजा भी हो सकती है. 


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रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखाने पर जुर्माना
इन दिनों सड़क पर बिना रजिस्ट्रेशन मार्क के वाहन चलाने वाले वाहनों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है. अगर सड़क पर आप बिना रजिस्ट्रेशन मार्क के गाड़ी चलाते पाए जाते हैं, तो आपसे 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है. 


PUC सर्टिफिकेट
बिना  PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है. इसके अलावा 3 महीने तक के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है. इन दिनों दिल्ली सरकार बिना  PUC सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों को ऑनलाइन चालान भी भेज रही है. 


शराब पीकर गाड़ी चलाने पर
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और 6 महीने तक की जेल हो सकती है.  दूसरी बार नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है. 


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बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर
बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने पर आपका चालान कट सकता है साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हेलमेट की पट्टी नहीं लगाने और डिफेक्टिव हेलमेट पहनने पर भी आपको 2 हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है. 


जुवेनाइल के गाड़ी चलाते पाए जाने पर
जुवेनाइल के गाड़ी चलाते पाए जाने पर उसके अभिभावकों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.