DUSU Election Result: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उम्मीदवार पहले पोस्टर हटाएं, कैंपस को साफ करें उसके बाद ही रिजल्ट जारी करने की अनुमति देंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी. 


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क्या है पूरा मामला
दिल्ली में छात्र संघ चुनाव में सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है. HC ने चुनाव प्रचार के दौरान गंदी की गई सार्वजनिक संपत्ति की सफाई की लागत का भुगतान दिल्ली यूनिवर्सिटी को करने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि DU इसकी लागत उम्मीदवारों से भी वसूल कर सकता है, जिन्होंने गंदगी फैलाई है. 


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इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि उम्मीदवार पहले पोस्टर हटाएं, उसके बाद ही हाईकोर्ट चुनाव परिणाम घोषित करने की इजाजत देगा. कोर्ट ने कहा कि जितना पैसा छात्र संघ के चुनाव में खर्च किया गया है, मुफ्त में खाना बांटा गया, इतना खर्च तो आम चुनाव में भी नहीं होता. चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं. कोर्ट ने कहा कि जब छात्र चुनाव में इतना पैसा लूटा सकते है तो जाहिर तौर पर कैंपस की दीवारों को साफ करने, उसे पेंट करने का भी खर्चा उठा सकते है. 


21 अक्टूबर को अगली सुनवाई
21 अक्टूबर को इस मामले में की अगली सुनवाई होगी. कोर्ट उस दिन देखेगा कि क्या कैंपस को साफ करने के उसके आदेश पर अमल हुआ है या नहीं. कोर्ट ने कहा हम नहीं चाहते कि चुनाव परिणाम पर रोक जारी रहे. आप कैंपस को सफाई करा दीजिए, हम अगले ही दिन रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे देंगे.