Delhi News: रमजान का पावन महीना चल रहा है. इन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है और रोजा रखा जाता है. वहीं ईद के साथ इसका समापन होता है. वहीं दिल्ली की महरौली की मस्जिद में ईद के मौके पर नमाज अदा नहीं की जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईद के मौके पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है. HC के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया कि संबंधित मामले को 7 मई को सूचीबद्ध किया जाए. 


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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को महरौली स्थित अखूंदजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. यह मस्जिद अब ध्वस्त की जा चुकी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मुंतजामिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम एवं कब्रिस्तान की अपील को सात मई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध संबंधित मामले के साथ जोड़ दिया जाए.


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समिति ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रमजान और ईद की नमाज के लिए मस्जिद स्थल में प्रवेश की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने शब-ए-बारात के अवसर पर नमाज की अनुमति देने से इनकार करने वाले एक अन्य आदेश के आधार पर आदेश पारित किया और इस आदेश को चुनौती देने वाली एक अन्य अपील पर मई में सुनवाई होगी. बता दें कि  महरौली की अखूंदजी मस्जिद को डीडीए द्वारा 30 जनवरी को ढहा दिया गया था. माना जाता है कि ये मस्जिद 600 साल पुरानी है. इसे अवैध ढांचा करार देते हुए ढहा दिया गया था.