गाजियाबाद: आए दिन दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. पिछले कुछ महिनों में कई लोगों को कुत्ते के काटे जाने का शिकार हुए हैं. इसी को लेकर गाजियाबाद नगर निगम ने अब कुत्तों को पालने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है. जिनको कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर गजट में निकाल दिया गया है और एक बार बजट पास होने के बाद यह प्रस्ताव कानून का रूप ले लेंगे. 


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इन 3 कुत्तों की ब्रीड पालने पर लगा प्रतिबंध
आपको बता दें कि इसमे तीन खतरनाक कुत्तों की ब्रीड अर्जेंटीनो डॉग, रॉटविलर और पिटबुल शामिल है. जिनको रखना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब इन खतरनाक श्रेणी के कुत्तों के नए रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए जाएंगे. अब तक नगर निगम में 4532 पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं, 50 के करीब खतरनाक तरीके हैं जो निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रजिस्टर्ड कराए गए हैं. निगम ने लगभग 80 डॉग ओनर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 50 में अपने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं. निगम ने डॉग बाईट की घटनाओं में भी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ रजिस्ट्रेशन ना होने के चलते ₹5000 का प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया है.


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एक घर में सिर्फ दो कुत्तों को पालने की इजाजत 
इसके साथ अब एक मकान पर दो से अधिक कुत्ते भी नहीं रजिस्टर्ड कराए जा सकेंगे. अब एक एड्रेस पर केवल दो ही कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना संभव होगा. इसके साथ में जो स्पीड बॉक्स को रखेगा उसको रजिस्ट्रेशन की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी स्ट्रीट डॉग रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाएगा।


Input: पियुष गौर