IRCTC Ticket Refund Rules: 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई ट्रेन तो मिलेगा पूरा रिफंड, जानें क्या है रेलवे का ये नियम
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IRCTC Ticket Refund Rules: 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई ट्रेन तो मिलेगा पूरा रिफंड, जानें क्या है रेलवे का ये नियम

IRCTC Ticket Refund Rules: अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है और आप उसमें सफर नहीं करना चाहते तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. रेलवे आपको टिकट का पूरा पैसा वापस करेगा.

IRCTC Ticket Refund Rules: 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई ट्रेन तो मिलेगा पूरा रिफंड, जानें क्या है रेलवे का ये नियम

IRCTC Ticket Refund Rules: ठंड के मौसम में कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइट पर भी देखने को मिलता है, कोहरे की वजह से अक्सर ट्रेन कई घंटे लेट हो जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के लेट होने पर रेलवे आपको पूरा रिफंड देता है. जी हां अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है और आप उसमें सफर नहीं करना चाहते तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. रेलवे आपको टिकट का पूरा पैसा वापस करता है. 

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिलेगा रिफंड
अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है ऐसे में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है तो रिफंड के लिए आपको अपने बोर्डिंग स्टेशन पर अपना टिकट सरेंडर करना होगा. वहीं ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले लोग टीडीआर फाइल करके ई-टिकट पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. इसमें लगभग 3 महीने का समय लगता है. 

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ऐसे फाइल कर सकते हैं टीडीआर
-आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट Irctc.co.in पर जाएं. 
-अपने यूजर-ID और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें. 
-‘Services’ टैब में "File Ticket Deposit Receipt (TDR) पर क्लिक करें.
-My Transactions टैब के अंतर्गत लेफ्ट पैनल में File TDR लिंक पर क्लिक करें.
-इसके बाद टीडीआर दावा अनुरोध रिफंड की प्रक्रिया के लिए संबंधित रेलवे को भेजा जाएगा.
-इसके बाद अधिकतम 3 महीने में टिकट के पैसे रिफंड हो जाएंगे. 
-पैसे उसी अकाउंट में रिफंड होंगे, जिसके माध्यम से टिकट का भुगतान किया गया था. 
-कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा. 

ट्रेन कैंसिल होने पर
अगर रेलवे द्वारा कोई ट्रेन कैंसिल की जाती है तो ऑटोमैटिक रिफंड प्रोसेस से 3-7 दिनों के अंदर रिफंड के पैसे वापस आ जाते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए होती है. ऑफलाइन टिकट बुक करने वाले लोगों को पीआरएस काउंटर से रिफंड लेना होता है. इसके लिए आपको ट्रेन के प्रस्थान के 3 दिनों के अंदर अपना टिकट सरेंडर करके रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.