Haryana News: सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व जिला पार्षद और कांग्रेस नेता एडवोकेट संदीप कोटड़ा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने और नगर परिषद के कर्मचारियों की ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है. यह मामला तब सामने आया जब नगर परिषद की टीम आचार संहिता के तहत, सरकारी अस्पताल के पास से पोस्टर और बैनर हटाने के लिए गई थी. 


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गंभीर धाराओं के साथ किया मामला दर्ज 
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि टीम जब संदीप कोटड़ा की कोठी पर लगे बैनर को हटाने लगी तो संदीप ने उन्हें रोक दिया. इसके साथ ही उन्होंने टीम को लाठी मारने और जान से मारने की धमकी भी दी जो कि आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का गंभीर मामला है. सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर संदीप कोटड़ा के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है.


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पोस्टर उनकी निजी प्रॉपर्टी  की दीवार पर लगा था
इस घटना पर संदीप कोटड़ा से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है. उनका कहना था कि पोस्टर उनकी निजी प्रॉपर्टी की दीवार पर लगा था, जिसमें न तो किसी चुनाव चिन्ह का उपयोग किया गया था और न ही किसी पार्टी या व्यक्ति के प्रचार की बात की गई थी. उन्होंने दावा किया कि पोस्टर में कोई ऐसा संदेश नहीं था जो वोट डालने की अपील करता हो. इसलिए यह आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता.


Input- VIPIN SHARMA


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