राजेश खत्री/सोनीपत: हरियाणा में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत पीड़ित को ऑनलाइन आर्थिक सहायता मिलेगी. ताकि मुख्यमंत्री राहत राशि का गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत लाभ मिल सके. इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है. अब 3 बीमारियों के इलाज की जगह 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके लिए अब प्रशासनिक स्तर पर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है.


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हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के उचित इलाज के लिए व्यवस्था कर दी है. जिन जरूरतमंद और पीड़ित व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरा इलाज नहीं मिल पाता. उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि ऐसे लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके. 


उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी
मुख्यमंत्री राहत राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने का अधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दिया गया है, ताकि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को ऑनलाइन मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके. उपायुक्त ने बताया कि कमेटी में संबंधित सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर निगम के मेयर, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन भी शामिल किए गए हैं. इस कमेटी का नोडल अधिकारी नगराधीश को नियुक्त किया गया है.


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सरल पोर्टल पर होगा आवेदन
इस योजना के तहत लाभ लेने वाले प्रार्थी को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र के साथ बीमारी के इलाज पर खर्च होने वाली राशि और एंबुलेंस चार्जिज के सभी बिल अपलोड करने होंगे. इसके बाद सीएमओ बिलों की वेरिफिकेशन करने के बाद जिला स्तरीय कमेटी के पास 10 दिन के अंदर भेजेंगे और तहसीलदार आय वेरिफिकेशन के कार्य की रिपोर्ट 04 दिन में कमेटी के पास भेजेंगे, ताकि प्रार्थी को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके.


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