Haryana News: INLD विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा शैक्षणिक योग्यता का झूठा एफिडेविट देने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ECI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Haryana News: हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट से INLD विधायक अभय सिंह चौटाला शैक्षणिक योग्यता का झूठा एफिडेविट देने के मामले में मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में ECI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की BA की डिग्री की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में उन पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है.
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता का आरोप है कि साल 2014 केविधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय बोध गया से BA बताई थी. वहीं साल 2019 और 2021 के उपचुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई है. यही नहीं 2019 और 2021 के हलफनामे में उस साल के ITR में घोषित आय में भी अंतर है. याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में अभय सिंह चौटाला पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई
आज इस पूरे मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर 30 जनवरी तक इस पूरे मामले में जवाब मांगा है.
हाइकोर्ट पहुंचा मामला
याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले को लेकर हाइकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक योग्यता का झूठा एफिडेविट देने के मामले में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें अभय सिंह चौटाला पर आपराधिक मामला दर्ज करने और BA की डिग्री की जांच कराने की मांग की गई है.
2024 में चुनाव
हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ इनेलो भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पहुंचने से अभय सिंह चौटाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
Input- Vijay Rana