Haryana News: सरकार का बड़ा फैसला, अब इन हालातों में भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
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Haryana News: सरकार का बड़ा फैसला, अब इन हालातों में भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

Haryana News: संशोधित नीति के अनुसार रक्षा अधिकारियों/गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य को कई हालातों में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. 

Haryana News: सरकार का बड़ा फैसला, अब इन हालातों में भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से युद्ध में हताहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति में संशोधन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यह नीति भविष्य में युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के सदस्यों पर लागू होगी.

कार्डियक अरेस्ट में भी अनुकंपा
संशोधित नीति के अनुसार रक्षा अधिकारियों/गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य को किसी भी ऑपरेशन या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान युद्ध/आईईडी विस्फोट/आतंकवादी या उग्रवादी हमलों/सीमा झड़पों और एम.टी. कार्डियक अरेस्ट, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में असाधारण साहस और कर्तव्य पालन के प्रति समर्पण की मांग करने, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान जैसी विभिन्न प्रकार की घटनाओं में मृत्यु होने वाले शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी.

गोद लिए बच्चों को भी मिलेगा नौकरी
इससे पहले 30 मई 2014 और 28 सितंबर 2018 की पिछली नीतियों के अनुसार नौकरियां केवल उन शहीदों के आश्रितों को प्रदान की जाती थीं जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में मारे जाते थे और जिन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा शहीद घोषित किया जाता था. इसके अलावा अब अनुकंपा नियुक्ति नीति के पात्र परिवार के सदस्यों की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है. संशोधित नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजन के लिए युद्ध से हताहत के परिवार में पति/पत्नी शामिल हैं, यदि पति या पत्नी नियुक्ति नहीं चाहते हैं, तो विवाहित या अविवाहित बच्चों में से एक को लाभ दिया जा सकता है. इसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल किए गए हैं, बशर्ते कि मृत सैनिक/युद्ध में हताहत व्यक्ति ने जीवित अवस्था में ही बच्चा गोद लिया हो.

अविवाहितों के लिए ये है नियम
यदि युद्ध में हताहत व्यक्ति अविवाहित था तो उसके माता-पिता की सहमति से ही अविवाहित या विवाहित भाई या अविवाहित बहन या जिसके लिए माता-पिता और अन्य अविवाहित बहनों और भाईओं द्वारा सहमति दी जाती है उसे नीति का लाभ दिया जाएगा. नीति का उद्देश्य सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध हताहतों के परिवार के पात्र सदस्यों में से एक जो हरियाणा का निवासी है, उसी को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से परिवार की सहायता करना है.

INPUT- VIJAY RANA

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