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Panchayat Election: हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है. पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया था. दूसरे चरण के 12 जिलों में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा. चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अभी फतेहाबाद में चुनाव को दूसरे चरण के लिए टाल दिया गया है. ये फैसला आदमपुर उपचुनाव की वजह से लिया गया है. अब पहले चरण में 9 जिलों में चुनाव होंगे.
14 अक्टूबर से भरे जाएंगे नामांकन
9 जिलों में 14-19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. भरे गए नामांकन पत्रों की 29 अक्टूबर को जांच पड़ताल की जाएगी और 21 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं.
कब होगा पंचायत चुनाव
सभी 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति का मतदान 30 अक्टूबर को होगा. वहीं सरपंच और पंचों के लिए 2 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. सरपंच और पंचों के वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाएंगे. जिला परिषद और पंचायत समिति में हुए वोटों की काउंटिंग सभी जिलों में वोटिंग खत्म होने के बाद की जाएगी.
चुनाव में पोलिंग बूथ की संख्या
पहले चरण में होने वाले 9 जिलों के लिए 14637 पोलिंग बूथ बनाए गए है. इनमें से 2997 बूथों को सेसंटिव और 3533 पोलिंग बूथों को हाईपर सेसंटिव घोषित किए गए हैं. हर सेसंटिव और हाईपर सेसंटिंव बूथों पर ज्यादा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा.
चुनाव लड़ने के लिए योग्यता
- जिला परिषद के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं महिला और एससी पुरूष उम्मीदवार को 8वीं और SC महिला उम्मीदवार को 5वीं पास होना अनिवार्य है.
-पंचायत समिति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं महिला और एससी पुरूष उम्मीदवार को 8वीं पास होना जरूरी.
-सरपंच पद के लिए लिए चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी. वहीं महिला और एससी पुरूष उम्मीदवार को 8वीं पास होना जरूरी.
-वहीं पंच पद के लिए 10 वीं पास और महिला और SC वर्गों के लिे 8वीं पास होना जरूरी.
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सिक्योरिटी डिपॉजिट
-सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर पंच पद के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 250 रुपये और महिला, SC वर्ग और बैकवर्ड क्लास के लिए 125 रुपये है.
-सरपंच के सामान्य वर्ग को 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देने हैं. वहीं रिजर्व वर्गों को 250 रुपये देने हैं.
- पंचायत समिति के सामान्य वर्गों लिए 750 और रिजर्व वर्गों के लिए 325 रुपये है.
-जिला परिषद के सामान्य वर्ग को 1000 रुपये और रिजर्व वर्ग के लिए 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट तय किया गया है.
चुनाव प्रचार में खर्च लिमिट
चुनाव प्रचार में पंच पद का उम्मीदवार 50 हजार रुपये तक खर्च तकर सकता हैं. वहीं सरपंच के लिए 2 लाख रुपये तय किए गए हैं. पंचायत समिति मेंबर 3.60 लाख रुपये और जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए 6 लाख की खर्च लिमिट है.