31 जुलाई से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1260069

31 जुलाई से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, उसके पहले Income Tax की वेबसाइट पर जाकर अपना ITR फाइल कर दें. 

31 जुलाई से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट नजदीक है. अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें. आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ITR फाइल कर सकते हैं. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है. 

ITR फाइल करने की प्रक्रिया 
1. Income Tax की वेबसाइट पर जाएं.
2. अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें.
3. लॉगिन नहीं होने पर 'स्वयं को पंजीकृत करें' बटन पर क्लिक करें.
4. ई-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें.
5. सभी जानकारी दर्ज करें और आईटी रिटर्न दाखिल करने का कारण चुनें.
6. वित्त वर्ष का चयन करें. 
7. सभी जानकारियां एक बार चेक कर लें. 
8. सब सही होने पर 'पूर्वावलोकन और सबमिट करें' पर क्लिक करें. 
9. अब ITR अपलोड हो जाएगा और आपको OTP आएगा, जिसे सबमिट करें. 
10. अब आपको ITR फाइल का मैसेज मिल जाएगा. 

ITR फाइल करने के फायदे

1. बैंक और लोन देने वाली कंपनियां ITR रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय मानते हैं, जिससे आपको लोन लेने में आसानी होगी. 
2. अगर आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो भी टीडीएस कट जाता है. ऐसे में ITR फाइल करने से आपको रिफंड मिलेगा. 
3. किसी देश का वीजा देते समय  ITR रसीदे आपकी आय का प्रमाण होती हैं, जिससे वीजा मिलने में आसानी होती है.  
4. इनकम और एड्रेस प्रूफ के लिए आप ITR की कॉपी दे सकते हैं. 

Watch Live TV