Income Tax Return deadline: 31 जुलाई रात 12 बजे इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फाइलिंग की आखिरी घंटी बज जाएगी. अब तक सिर्फ 5.5 करोड़ लोगों ने ही फाइनिंग की है. अगर आप भी अब तक डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो सरकार का जवाब जान लीजिए. अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो क्या मुश्किल बढ़ने वाली है, वो भी समझिए.
अगर कोई टैक्सपेयर अपनी पूरी टैक्स योग्य इनकम की जानकारी नहीं देता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत अगर कोई करदाता अपनी आय कम दर्शाता है, तो कम दर्शाई गई आय पर देय कर का 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
कई टैक्सपेयर्स को हर साल सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी देरी का सामना करना पड़ता है. हालांकि, अधिकतर रिफंड रिटर्न प्रोसेसिंग के कुछ सप्ताह के भीतर जारी कर दिए जाते हैं. लेकिन कई लोगों के साथ तकनीकी समस्यायों कारण दिक्कत हो जाती है.
टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि ऑनलाइन दी जा रही सलाह पर भरोसा नहीं करें. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपये से कम की इनकम वालों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है.
ITR: ICAI की सेंट्रल काउंसिल की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भेजी गई है. इस चिट्ठी में उन्होंने ITR ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही समस्याओं के बारे में बताया है. ऐसे में आईटीआर और टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट बढ़ाने की मांग की गई है.
ITR Filing Date extended: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରଦାତାଙ୍କୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
Income Tax Return: ନୋଟିସ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଧିକାରୀ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସଠିକ୍ କାରଣ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଇଟିଆର ଭୁଲ କୁ ସୁଧାରିବାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।
Income Tax Return: 31 जुलाई निकलने के बाद भी यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं तो चिंंता की बात नहीं है. आप इसके बाद भी बिलेटिड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं.
ITR Filing Update: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले यूजर्स का आंकड़ा 31 जुलाई की रात तक 7 करोड़ को पार कर गया. पिछले साल यही आंकड़ा 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ था. इस बार आखिरी दिन 50 लाख यूजर्स ने आईटीआर फाइल किया है.
आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नजदीक है. ऐसे में कुछ लोग ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कंफ्यूज हैं. ऐसे में यदि आप भी ओल्ड से न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं तरीका.
ITR: इस बार भी पिछले साल की तरह आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है. हालांकि कुछ लोग आईटीआर फाइलिंग में प्रॉब्लम आने की भी बात कह रहे हैं.
फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. अगर आप टैक्स में जमा की गई अतिरिक्त राशि (Refund) वापस पाना चाहते हैं तो समय पर अपना ITR फाइल करना जरूरी है. ITR फाइल करने में आपकी मदद के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट सहित कई ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं.
ITR Rejection Reasons: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਹੈ। ITR ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ITR ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ (PAN) ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Income Tax in Budget 2024-25: जुलाई का महीना है बजट भी पेश हो चुका है और पूरे देश में ITR यानी आयकर रिटर्न की ही चर्चा हो रही है. ज्यादातर लोग आईटीआर फाइल करने में व्यस्त हैं. ऐसे में हम आपको भारत के ऐसे एक मात्र राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां टैक्स की झंझट है ही नहीं.
Income Tax Return: हर बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आप इसे लास्ट डेट से पहले फाइल करने की पूरी कोशिश करें. क्योंकि तय तिथि के बाद आईटीआर फाइल करने पर आयकर विभाग की तरफ से पेनाल्टी लगाई जाती है.
ITR Filing For FY 2023–24: एम्पलायर की तरफ से फॉर्म-16 (Form-16) जारी होने के बाद इन दिनों लोगों की तरफ से तेजी से आईटीआर फाइल किया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. जब से आईटीआर फाइलिंग को ऑनलाइन किया गया है, यह काम काफी आसान हो गया है. अब यह केवल जरूरी ही नहीं बल्कि आपके लिये कई तरह से फायदेमंद भी है. आइए जानते हैं आईटीआर फाइल करने के 10 फायदे-
ITR Filing: क्या आप भी हर साल सीए या टैक्स एक्सपर्ट को पैसे देकर ITR फाइल कराते हैं? आपमें से ज्यादातर लोगों का जवाब इस पर हां का ही होगा. आईटीआर फाइल करना आपके लिए कई लिहाज से अच्छा रहता है. मसलन आपको लोन लेने, वीजा के लिए आवेदन करने या सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने के लिए मददगार रहता है. अगर आप लगातार आईटीआर फाइल करते रहते हैं तो आपको बैंक आसानी से लोन दे देते हैं.
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਾਸਤੇ ITR ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਤੁਸ
Income Tax Return: हर किसी करदाता को टैक्स भुगतान से पहले अपनी आय का लेखा-जोखा देना होता है. इसके लिए करदाता आसानी से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टैक्स रिटर्न यानी कि ITR कर पाता है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इनकम टैक्सपेयर्सों की संख्या के मामले में देश के 20वें पायदान पर बिहार आता है.
Income Tax Return Update: इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने से संबधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिए गए हैं. अप्रैल के शुरुआती 4 दिनों में अबतक 23,000 लोग अपना रिटर्न भी फाइल कर चुके हैं.
Revised ITR: रिवाइज्ड रिटर्न वह टैक्स है, जिसको गलती सुधारने के लिए भरा जाता है. अगर ITR भरते समय आपसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई भी जानकारी छिपा दें तो आप उसको रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं.
Re-apply for Pan Card: पैन कार्ड के खो जाने या चोरी होने की स्थिति में, आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की शिकायत कॉपी प्राप्त करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पैन का उपयोग किसी के द्वारा धोखाधड़ी के लिए ना किया जा सके.