कैथल: पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी राजेंद्र उर्फ पवन को दुष्कर्म और छेड़छाड़ के केस में 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसे 6 महीने की सजा और काटनी होगी. इसी के साथ पीड़िता को 4,50,000 रुपये देने का आदेश दिया. इसी के साथ दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 20 हजार की रकम भी मिलेगी.


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ये था पूरा मामला


पीड़िता ने महिला थाने में 7 फरवरी, 2020 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में शिकायत पक्ष के वकील ने बताया कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता छात्रा 9 जनवरी, 2020 को स्कूल से लौट रही थी तभी राजेंद्र उसके साथ रास्ते में ही छेड़छाड़ करने लगा और साथ ही उसे धमकी दी कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो तेरी मम्मी, पापा और छोटे भाई को जान से मार दूंगा. यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा.


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इसके बाद राजेंद्र 19 मई को रात के समय लड़की के घर में 11 बजे आया. वहां से राजेंद्र लड़को अपने साथ किसी चौपड़ नाम की जगह पर ले जाता है. यहां उसने उसके साथ चाकू की नौक पर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. लेकिन, लड़की अपने परिवार की इज्जत की वजह से चुप रही. इसके बाद लड़का रोजाना लड़की को बुलाता और उसके साथ गलत काम करता रहा.


इतनी ही नहीं जब लड़की अपने घर की छत पर जाती तो वह गलत तरह से इशारे तक करता था. इस मामले में लड़की के परिवार वालों ने राजेंद्र के घर वालों से भी शिकायत, राजेंद्र के घर वालों का कहना था कि हमारा भाई है, हम उसे नहीं रोकते हैं. इसके बाद लड़की के परिवार वालों पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई के दौरान 14 गवाह पेश किए गए.