Dushyant Chautala: विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) - आजाद समाज पार्टी (एएसपी) के रोड शो के दौरान सोमवार रात यहां उचाना में पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) प्रमुख दुष्यंत चौटाला के काफिले के वाहन पर हमला किया गया. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार हमला अज्ञात लोगों ने किया जिन्होंने वाहन पर पथराव किया. पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है.


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3 अक्टूबर को शाम 6 बजे के बाद रैलियां करने की अनुमति नहीं 
विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार 3 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त होने वाला है. चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार शाम 6 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को सार्वजनिक बैठक या रैलियां करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को छोड़कर, अन्य पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी. आयोग ने कहा कि हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान सभी प्रचार बंद होने चाहिए. इस अवधि के दौरान, किसी भी उम्मीदवार को किसी भी सार्वजनिक बैठक का आयोजन या भाग लेने की अनुमति नहीं है.


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इसके अलावा, चुनाव संबंधी कोई भी सामग्री सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं की जा सकती है. इस दौरान जनता को आकर्षित करने के लिए संगीत समारोह, मनोरंजन या फिर थिएटर कार्यक्रम या साधनों का उपयोग करने वाले राजनीतिक अभियान भी प्रतिबंधित हैं. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. इसके अतिरिक्त, किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार करने की अनुमति नहीं है. हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल बताया कि धारा 126 (1) का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या फिर जुर्माना दोनों हो सकते हैं.


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