Haryana News: धोखाधड़ी पर HC सख्त, ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ नया कानून बनाने को तैयार सरकार
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1987073

Haryana News: धोखाधड़ी पर HC सख्त, ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ नया कानून बनाने को तैयार सरकार

Haryana News: हरियाणा में लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे है. लेकिन, अब ट्रैवल एजेंट लोगों को अपनी ठगी का शिकार नहीं बना पाएंगे. क्योंकि, सरकार एजेंटों के पंजीकरण से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

Haryana News: धोखाधड़ी पर HC सख्त, ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ नया कानून बनाने को तैयार सरकार

Haryana News: हरियाणा में अब ट्रैवल एजेंट लोगों को अपनी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बना पाएंगे. हरियाणवी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एजेंटों के पंजीकरण से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2023 और साथ ही हरियाणा ट्रैवल एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन नियम 2023 का मसौदा तैयार किया है.

विधेयक को 15 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है. हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने राज्य में अवैध ट्रैवल एजेंटों की जांच के लिए राज्य के प्रयासों के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामे में यह जानकारी दी गई है.

ये भी पढ़ेंः Delhi Crime: दिल्ली में नहीं रुक रही वारदात, नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, 4 गिरफ्तार

गृह सचिव ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा में एजेंटों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं. इस संबंध में, दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन आफ दी ट्रैवल एजेंसी बिल 2023 के साथ-साथ हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन आफ दी ट्रैवल एजेंसी रूल्स 2023 का एक मसौदा तैयार किया गया है और 20 नवंबर को आवश्यक टिप्पणियों के लिए डीजीपी को भेजा गया है. मसौदा विधेयक और मसौदा नियमों को अब उचित निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है.

गृह सचिव के मुताबिक, फिलहाल जब भी किसी जिले में किसी अपंजीकृत एजेंट के खिलाफ कोई मामला पुलिस को बताया जाता है, तो ऐसे अपंजीकृत इमीग्रेशन एजेंटों के खिलाफ इमीग्रेशन अधिनियम की धारा 10 और 24 के तहत मामला दर्ज किया जाता है. करनाल जिले के विवरण का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने ऐसे विवरण मांगे थे. गृह सचिव ने कहा कि 2021 से 2023 की अवधि के लिए विदेश भेजने के नाम पर युवाओं को धोखा देने के आरोप में 162 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है.

(इनपुटः विजय राणा)