Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली पुलिस आज राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) लेकर पहुंची थी. दो दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं, आद अदालत ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस दौरान कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एक प्रभावशाली शख्स हैं. अगर उन्हें जमानत मिली तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.


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इस दौरान शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि मामले में सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दे दी है. इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि वह मनीष सिसोदिया से पूछेंगे की क्या पिछली पेशी पर उनके साथ बदतमीजी हुई थी. मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान भीड़ इकठ्ठा होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. इसी के साथ हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश शर्मा ने अपने बयान में कहा कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी. यह गंभीर मामला है.


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अगली सुनवाई पर होगी चर्चा


आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के वकील ने सिसोदिया के साथ पिछली तारिख के दौरान पुलिस द्वारा हुए दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. तो कोर्ट ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि उस दिन का CCTV फुटेज संरक्षित रखने के आदेश दिए हैं और अगली तारिख पर पेश करने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि आने वाली पेशी सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो या व्यक्तिगत रूप से, पुलिस ने अर्जी दाखिल कर सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी की मांग की है. तो वहीं, सिसोदिया ने कहा है कि व्यक्तिगत पेशी हो तो, बेहतर होगा. इसी के साथ कोर्ट ने सरथ चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है.


इन लोगों से मुलाकात करेंगे मनीष सिसोदिया


कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले तो कोर्ट ने पेशी के दौरान भीड़ इकठ्ठा होने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर मीडिया पर बैन लगाने की जरूरत होगी तो उस पर भी विचार करेंगे. हिरासत में सिसोदिया को सिर्फ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की इजाजत होगी. वह किसी बाहर के व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर सकेंगे.


(इनपुटः असाइमेंट)