एक और मुश्किल में मोहम्मद जुबैर, 3 महीने में खाते में कहां से 50 लाख, पुलिस करेगी जांच
डीसीपी मल्होत्रा ने बताया कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का नुपुर शर्मा मामले से कोई संबंध नहीं है. जुबैर को 2018 के एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया है. क्योंकि हाईकोर्ट (HC) ने एक फैसले में कहा है कि आप जो भी ट्वीट करते हैं, उसके जिम्मेदार आप स्वंय होंगे.
नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जुबैर के अकाउंट में पिछले 3 महीने में 50 लाख से ज्यादा रुपये आए हैं.
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पुलिस इस ट्रांजेक्शन की जांच करेगी. जुबैर के अकाउंट में किस-किस UPI आईडी से ट्रांजेक्शन हुई है. पुलिस इस लेनदेन की जांच करेगी. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि उसे ये राशी डोनेशन के रूप में मिली है. अब पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि यह राशी किसने दी और किसलिए दी है.
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पुलिस उपायुक्त के पी एस मल्होत्रा ने बताया कि डोनेशन की रिकवरी के लिए पुलिस जुबैर की कस्टडी बढ़ाने की मांग भी करेगी. हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने के लिए जुबैर को दिल्ली से बाहर ले जाना होगा. मल्होत्रा ने कहा कि इस महीने के शुरुआत में पत्रकार जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-153 A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295-A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
डीसीपी मल्होत्रा ने बताया कि पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी का बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा मामले में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जुबैर नुपुर शर्मा और साधुओं को नफरत फैलाने वाले कहने के बाद से सुर्खियों में आए थे. इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
DCP ने बताया कि जुबैर की गिरफ्तारी एक ट्वीट को लेकर की गई है, क्योंकि हाईकोर्ट (HC) ने एक फैसले में कहा है कि आप जो भी ट्वीट करते हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे. हमने उन्हें नोटिस दिया था और सोमवार को कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया.
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