Money Laundering Case में पूनम से हटा `ग्रहण`, सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि सत्येंद्र जैन और उनका परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की.
नई दिल्ली : धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की पत्नी पूनम जैन (Poonam jain) को आज राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court ) ने अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी. अदालत ने एक लाख के निजी मुचलके पर पूनम को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था.
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सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंत्री के साथ ही उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजीत कुमार जैन को भी आरोपी बनाया है. इसके अलावा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल कंपनी को भी ईडी ने आरोपी बनाया है. ईडी इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा वैभव और अंकुश जैन को भी ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
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ईडी की टीम इस मामले में पूनम जैन से पूछताछ कर चुकी है. इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए पूनम जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 20 अगस्त को होगी. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में कहा है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि सत्येंद्र जैन और उनका परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की.