Delhi News: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से 3 नए अपराधिक कानूनों को लागू किया जाएगा, जिसके लिए देशभर के 5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है. राजधानी दिल्ली में भी नए कानूनों को लागू करने के लिए 25,000 कर्मियों का प्रशिक्षण दिया गया है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस नए अपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 


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अपराध से संबंधित तलाशी और बरामदगी के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने में मदद करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तहत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित एप्लिकेशन 'ई प्रमाण' भी लॉन्च किया गया है. अपराध शाखा द्वारा संचालित यह ऐप उसामग्री को सीधे पुलिस रिकॉर्ड में फीड करने में मदद करेगा, जिससे आगे की जांच में मदद मिलेगी.


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जुलाई और उसके बाद दर्ज मामलों की सभी एफआईआर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएगी. नए आपराधिक कानूनों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धाराओं को बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत बीएसए द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.


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दिल्ली पुलिस ने सहायक उप-निरीक्षकों और निरीक्षकों से लेकर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रैंक के अपने 25,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है, जो एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए जिम्मेदार हैं. 


अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस देश की पहली फोर्स में से एक है जिसने अपने कर्मियों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षण देना शुरू किया है. इस साल जनवरी में कानूनों का जानने और अपने कर्मियों के लिए नए कानूनों की सामग्री तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. समिति का नेतृत्व विशेष पुलिस आयुक्त छाया शर्मा ने किया और इसमें डीसीपी जॉय टिर्की, अतिरिक्त डीसीपी उमा शंकर और अन्य एसीपी, इंस्पेक्टर और एसआई रैंक के अधिकारी शामिल थे. जिला और पुलिस स्टेशन स्तर पर उनके निचले अधीनस्थों को इसका प्रशिक्षण दिया जाना जारी रहेगा.


अधिकारी ने कहा कि 30 जून या उससे पहले दर्ज मामलों और 1 जुलाई या उसके बाद दर्ज की गई एफआईआर के लिए सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं लागू होंगी. उदाहरण के लिए, यदि कोई धोखाधड़ी 29 जून को हुई है और इसकी रिपोर्ट 1 जुलाई के बाद की जाती है तो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जांच की जाएगी. 1 जुलाई से पहले हुए मामलों में आरोप पत्र सीआरपीसी के अनुसार दाखिल किए जाएंगे, लेकिन 1 जुलाई के बाद ये आरोप पत्र बीएनएसएस की प्रक्रिया के तहत दायर किए जाएंगे.


अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को सीआरपीसी और आईपीसी की पुरानी धाराओं और बीएनएसएस और बीएनएस के तहत संबंधित धाराओं के साथ एक ही पृष्ठ पर पुस्तिकाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि ये पुस्तिकाएं पुलिस कर्मियों को नए कानूनों के बारे में उपयोगी जानकारी देने में मदद करेंगी. 


पुलिस ने कुछ डमी एफआईआर भी दर्ज की हैं और नए कानूनों के प्रभावी होने के बाद अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया का अंदाजा लगाने में मदद करने के लिए उनकी परीक्षण जांच की है. अधिकारी ने कहा कि यह कई जिलों में चलन में है.  एक बार कानून लागू हो जाने के बाद, दिल्ली पुलिस को अपने कुछ आदेशों और परिपत्रों में बदलाव करना होगा, जो बल के लिए जारी किए गए थे. नए कानूनों के तहत लगभग 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 आपराधिक मामलों में सजा बढ़ाई गई है. 


PTI