New delhi: भारत में जल्द ही नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है. इसके लागू होने के बाद से कर्मचारियों को हफ्के में केवल 48 घंटे ही काम करना होगा. अगर शिफ्ट 15 मिलट ऊपर होती है तो कंपनी को उसे ओवर टाइम में काउंट करना होगा. इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे. भारत सरकार के इस फैसले से नौकरीपेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में कई बड़े बदलाव होंगे. 


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पीएम मोदी ने कहा था कि फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेज और फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटे भविष्य की जरूरत हैं. अब श्रम मंत्रालय ने नए श्रम कानूनों पर काम करना शुरू कर दिया है. इस नए कानून का असर देश के लगभग 50 करोड़ कामगारों पर पड़ेगा. जानकारी के अनुसार ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने इसे स्वीकार कर लिया है. वहीं कुछ राज्य इस कानून के कुछ प्वाइंट्स पर आपत्ती जता रहे हैं. फिलहाल श्रम मंत्रालय ने लेबर कोड लागू करने की तारीख तय नहीं की है. 


इस नए लेबर कोड के लागू होने पर चार दिन काम और तीन दिन आराम यानी छुट्टी की बात कही जा रही है. इस बदलाब पर सबसे ज्यादा चर्चा है, इस नए श्रम कानून के लागू होने पर कर्मचारियों को एक सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं कर्मचारियों की शिफ्ट 12 घंटे की हो जाएगी. हर कर्मचारी को एक सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा. इस दौरान दो बार आधे घंटे का ब्रेक भी मिलेगा.


इस कानून के अनुसार अब हर कर्मचारी को साल में 180 दिन काम करना होगा. वही पहले 240 दिन काम करना होता था. ऐसे में कर्मचारी को साल में अच्छी खासी छुट्टियां मिल जाएंगी. वहीं इस कानून के अनुसार अगर महिला की नाइट शिफ्ट लगाई जाती है तो पहले उसकी सहमति जरूरी होगी. कंपनी किसी भी प्रकार से दबाव नहीं बना सकती है.


इस नए श्रम कानून के अनुसार क्रमचारी को इन हैंड मिलने वाली सैलरी तो कम होगी, लेकिन वहीं पैसा पीएफ में बढ़ा दिया जाएगा. वहीं ग्रेच्युटी के लिए भी बदलाव किए हैं. अब से ग्रेच्युटी 5 साल में नहीं बल्कि 1 साल में की मिल जाएगी.