अब पासपोर्ट आवेदकों की चिंता कम हो गई है क्योंकि विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
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Passport Police Clearance: अगर आप विदेश जाना की प्लानिंग कर रहे है और पासपोर्ट बनवाने के बाद वेरिफिकेशन को लेकर परेशान हैं. तो आपको बता दें कि अब आुको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि पासपोर्ट बनवाने का पूरास प्रोसे आसान हो गया है.
दरअसल विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे लोग पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Police Clearance Certificate) के लिए अब ऑनलाइन डाकघर सेवा केंद्र (POPSK) पर अप्लाई कर सकते हैं.
विदेश मंत्रालय की जानकारी
विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपने बयान में जारी किया कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की मांग ज्यादा हो रही है. जिसके चलते देश में ऑनलाइन डाकघर सेवा केंद्र को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला लिया गया ग है. इससे सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेट भी ले सकते हैं.
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पासपोर्ट एप्लीकेंट्स को मिली राहत
पासपोर्ट एप्लीकेंट्स को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है. टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाने वाले लोगों के लिए पीसीसी जरूरी नहीं होता है. बाकी हर तरह का वीजा लेने के लिए आवेदकों को पीसीसी लेना जरूरी होता है. विदेश मंत्रालय के इस फैसले से एप्लीकेंट्स बड़ी राहत मिलेंगी. उन्हें इस लंबे प्रोसेस से छुटकारा मिलेगा. इससे विदेश में काम करने की आस रखने वालों को तो फायदा मिलेगा ही साथ में पीसीसी की और भी तरह की मांगों को पूरा किया जा सकेगा.
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क्या होता है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट?
पासपोर्ट एप्लीकेंट्स को उनके नजदीकी पुलिस थानों से उनको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है. ऐसा एप्लीकेंट के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए किया जाचता है. इस सर्टिफिकेट की जरूरत तब भी होती है जब कोई व्यक्ति विदेशी में रोजगार के लिए, किसी वजह से लंबे समय के लिए विदेश में जाने के लिए वीजा या विदेश में बसने के लिए अप्लाई करता है.