Nuh Murder News: मृतक के परिजनों का कहना है कि इस केस से मुख्य आरोपी को सजा नहीं दिलवा पाई, जिससे उनके साथ गलत हुआ है. उनका कहना है कि शहनाज ने उनके भाई का मर्डर किया था, वह इस केस में मुख्य आरोपी है.
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Nuh Murder News: 24 दिसंबर 2020 को पुनहाना में अनाज मंडी के सामने पलवल जिले के बडौली के रहने वाले जगदीश की हत्या कर दी गई थी. पुनहाना पुलिस ने मृतक जगदीश के भाई की शिकायत पर जगदीश की पत्नी कांता समेत 14 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. नूंह के एडिशनेशन सेशन जज अमित कुमार शर्मा की अदालत ने आज मृतक जगदीश की पत्नी कांता, किन्नर सीमा और किन्नर के भेष में रहे हे काजल उर्फ प्रेम चंद को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगा है. वहीं परिजन अदालत के फैंसले से न खुश नजर आए.
आपको बता दें कि पलवल जिले के बडौली के रहने वाले जगदीश की हत्या के मामले में पुनहाना पुलिस ने मृतक जगदीश के भाई ने शिकायत की थी. जिसपर जगदीश की पत्नी कांता, उत्तर प्रदेश के बदायूं की रहने वाली किन्नर सीमा और किन्नर के भेष में रहे फर्जी किन्नर काजल उर्फ प्रेम चंद निवासी बुलंदशहर समेत 14 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. पुनहाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मृतक जगदीश की पत्नी कांता, किन्नर सीमा और फर्जी किन्नर काजल उर्फ प्रेम चंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कांता तभी से जेल में बंद थी. सीमा और प्रेमचंद अदालत से जमानत पर चल रहे थे.
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मृतक के भाई राजू ने पुनहाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मेरा भाई जगदीश पुनहाना में मजदूरी करने के लिए अपने परिवार के साथ आया था. उसके बाद जगदीश का उसकी पत्नी कांता के साथ मन मुटाव हो गया, जिसके चलते कांता किन्नरों के पास खाना बनाने का काम करती थी. 24 दिसंबर 2020 को कांता और जगदीश का झगड़ा हुआ. उसके बाद कांता, आशा पुत्र चन्नी, खेनो, दौलत, सुनिता, जीतू, ललता, सागर, बसन्ती, किन्नर शहनाज, सीमा, काजल जुली, छोटी, मनोज ने मिलकर जगदीश को मार दिया है.
नूंह कोर्ट के जिला उप न्यायवादी जगबीर सिंह सेहरावत ने बताया कि पिछले 4 साल से अदालत में मामला चल रहा था. साक्ष, तथ्यों और सबूतों के आधार पर आज अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इस दौरान पुलिस ने 16 गवाह पेश किए. गुरुवार को नूंह के अतिरिक्त सेशन जज अमित कुमार शर्मा ने गवाह और सबूतों के आधार पर तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया हैं. अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया है.
वहीं दूसरी और मृतक के परिजनों अदालत के फैसले से नाखुश नजर आए. वहीं उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने रिश्वत लेकर इस केस के मुख्य आरोपी को सजा नहीं दिलवा पाई, जिससे उनके साथ गलत हुआ है. उनका कहना है कि शहनाज ने उनके भाई का मर्डर किया था, वह इस केस में मुख्य आरोपी है.
Input: Anil Mohania
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