Nuh Intenet Services Ban: नूंह में 2 दिन के लिए फिर से इंटरनेट सेवाएं की गई बंद, जानें कब तक रहेगा प्रतिबंध
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Nuh Intenet Services Ban: नूंह में 2 दिन के लिए फिर से इंटरनेट सेवाएं की गई बंद, जानें कब तक रहेगा प्रतिबंध

Nuh Intenet Services Ban:मामन खान की रिमांड की अवधि दो दिन के लिए बढ़ा दी गई, इसको देखते हुए नूंह में आज शाम से लेकर 19 सिंतबर रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया हैं.

Nuh Intenet Services Ban: नूंह में 2 दिन के लिए फिर से इंटरनेट सेवाएं की गई बंद, जानें कब तक रहेगा प्रतिबंध

Nuh Intenet Services Closed: नूंह हिंसा को भड़काने के आरोपी कांग्रेस विधायक मामान खान को गिरफ्तारी के बाद फिर से रविवार को फिर से अदालत में पेश किया गया. जहां मामन खान की रिमांड की अवधि दो दिन के लिए बढ़ा दी गई, इसको देखते हुए नूंह में आज शाम से लेकर 19 सिंतबर रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया हैं. 

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा टीवीएसएन प्रसाद की ओर से जिला नूंह में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए व जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडकऱ) तथा मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 19 सितंबर रात्रि 12 बजे तक निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं. 

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इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं. जिले में यह आदेश आज 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर 2023 को रात 12 बजे तक लागू रहेंगे. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भडकाऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों व सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना रहती है. इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना व अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इक्ट्ठा व संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता व अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं.

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सुविधा व लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड व लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.  

Input: Anil Mohania

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