PAN-Aadhaar Linking: अगर अब तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च के पहले जरूर करा लें. 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड  इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1 हजार रुपये लेट फीस भी ले रहा है. 


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आपमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस बात को लेकर कन्फ्यूज होंगे कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं. अगर आप भी ऐसे ही किसी कन्फ्यूज में हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का है. आज हम आपके लिए पैन को आधार से लिंक कराने की प्रोसेस के साथ ही, इस बात की जानकारी भी लेकर आए हैं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.


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ऐसे चेक करें कि आधार-पैन से लिंक है या नहीं- 
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं. 
वेबसाइट के ओपेन होते ही इसमें लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करें.
अगले पेज में अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करें. 
इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी सामने आ जाएगी.


आधार-पैन को लिंक करने की प्रोसेस
-आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. 
-क्विक लिंक्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें, एक नया पेज ओपेन होगा. 
-यहां पर अपना आधार और पैन नंबर डालें और वैलिडेट पर क्लिक करें. 
- अगर आपका नाम, DOB सहित सभी जानकारियां सही हैं तो ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा और प्रोसेस पूरी हो जाएगी. 
- अगर आपका डाटा मैच नहीं होता है तो करेक्शन के बाद आपको फिर से ये प्रोसेस करनी पड़ेगी. 


SMS से ऐसे करें आधार-पैन को लिंक
अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं. SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजें. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. आप आयकर पोर्टल पर जाकर और जुर्माने के 1000 रुपए का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.