Panipat News: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कब्जे में निर्माण पर बड़ी कार्रवाई कर रही है. एचएसवीपी की जगह पर लोगों ने अवैध निर्माण के साथ अवैध कब्जे किए हुए हैं. विभाग द्वारा पिछले दो महीना में 60 से अधिक अवैध निर्माण गिराए गए और कब्जे हटाए गए. इस कड़ी में पानीपत के सेक्टर 12 के बीचों बीच बने एंजेल प्राइम मॉल को 18(1)बी के तहत बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.


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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई बिट्टू कुंडू ने बताया कि एंजेल प्राइम मॉल को एचएसबीपी का 18(1) बी के तहत एक सप्ताह में खाली करने का नोटिस दिया है. उन्होंने जानकारी दी कि एंजेल प्राइम मॉल को लेकर एचएसवीपी का 18(1) बी के तहत एक सप्ताह में खाली करने का नोटिस दिया गया है. 7 दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एंजेल मॉल को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.


कुंडू ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों के विरुद्ध किए गए अवैध निर्माण के चलते  रिज्यूम कर लिया गया था अब एक सप्ताह के अंदर इसे खाली करने के आदेश दिए गए हैं अगर नोटिस पर अमल नहीं किया गया तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इस पर अपनी पोजीशन लेने की कार्रवाई शुरू कर देगा. उन्होंने बताया कि एंजेल प्राइम मॉल एक प्लांट है और उसे पर बनी सभी दुकाने अवैध रूप से बनाई गई है, जिसे खाली करना होगा. अगर यह मॉल 7 दिन में खाली नहीं किया गया तो बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जेई ने बताया कि पिछले दो महीना में 60 से अधिक अवैध निर्माण और कब्जे हटवाए गए हैं.


सामाजिक कार्यकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने बताया कि लगभग 19 साल पहले एंजेल प्राइम HSVP की जमीन पर बनाया गया था. 2016 में इस अवैध निर्माण के खिलाफ कुछ सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई थी. उन्होंने बताया कि प्रशासन व निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2018 में माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की.


सामाजिक कार्यकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने बताया कि 2018 में उच्च न्यायालय में पार्किंग की जगह पर गलत तरीके से चलाए जा रहे बैंक्वेट हॉल को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट को गुमराह करने पर एचएसबीपी पानीपत को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. जोगिंदर स्वामी ने बताया कि एचएसवीपी द्वारा एंजेल प्राइम मॉल के अंदर किए गए एंक्रोचमेंट को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी. 


जोगिंदर स्वामी ने  उन सभी अधिकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने सभी दुकानदारों को एनओसी जारी किए गए थे, क्योंकि अवैध तरिके से एनओसी जारी कर साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है. फिलहाल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद एंजेल मॉल में चल रही दुकानों पर बंद होने का संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर दुकानदार भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं.


Input: Rakesh Bhayana