Parliament Visitor Rule: संसद सुरक्षा चूक मामले के बाद बजट सत्र से पहले नियमों में बदलाव, जानें कैसे मिलेगी एंट्री
Parliament Visitor Pass: नए नियमों के तहत अब संसद में आने के लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो मोबाइल पर एक क्यूआर कोड आएगा. इस क्यूआर कोड का प्रिंट लेकर संसद जाना होगा और आगे क्या करना होगा, जानें
Parliament Visitor New Rule Before Budget Session 2024: साल 2024 का बजट सत्र 1 फरवरी को संसद भवन में पेश होने वाला है, जिनको वित्तमंत्री निर्मला सितारमण पेश करने वाली है. वहीं इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आगामी बजट सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मजबूत सुरक्षा को लेकर नए नियम जारी किए हैं. बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद सत्र के दौरान के सुरक्षा को लेकर भारी चूक का मामला सामने आया था. जिसमें आरोपियों द्वारा संसद में नारेबाजी की गई और पीला धुंआ छोड़ा गया था.
इसी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आगामी बजट सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मजबूत सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि संसद परिसर की मजबूत और अचूक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में परिसर के जोखिम और सदस्यों की गरिमा दोनों को ध्यान में रखा जाएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं.
अब संसद भवन में आने की आसानी से नहीं मिल सकेगी. नए नियमों के तहत अब संसद में आने के लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो मोबाइल पर एक क्यूआर कोड आएगा. इस क्यूआर कोड का प्रिंट लेकर संसद जाना होगा. इसके साथ आधार कार्ड होना आवश्यक है. इस क्यूआर कोड को संसद भवन के एंट्री गेट पर दिखाना होगा और अप्रुवल लेना होगा.
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अप्रुवल मिलने के बाद विजिटर का संसद के रिसेप्शन पर बायोमेट्रिक होगा और फोटो ली जाएगी. इसके बाद एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा. जिसको लेकर गैलरी की एंट्री पर जाकर टैप करने के एंट्री होगी. वहीं वापसी में इस स्मार्ट कार्ड को वापस करना होगा, अगर इसे वापस नहीं करते या भूल जाते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. फिर आप कभी दोबारा संसद भवन नहीं जा पाएंगे.
बता दें कि विजिटर्स पास के लिए संसद जाने से 3-4 दिन पहले अप्लाई करें, जिससे की पुलिस वेरिफिकेशन में आसानी हो. एक खास बात यह भी है कि अब एक सत्र में सांसद केवल एक पास ही जारी कर सकते हैं, इसमें भी उनके पति या पत्नी को प्राथमिकता दी जाएगी.