Haryana News: HC का हरियाणा सरकार को आदेश, एक हफ्ते में खाली कराएं शंभू बॉर्डर
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Haryana News: HC का हरियाणा सरकार को आदेश, एक हफ्ते में खाली कराएं शंभू बॉर्डर

Haryana News: किसान आंदोलन की वजह से लगभग 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर खोलने के आदेश दिए हैं. बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने HC में जनहित याचिका दाखिल की थी.

Haryana News: HC का हरियाणा सरकार को आदेश, एक हफ्ते में खाली कराएं शंभू बॉर्डर

Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया है कि अगले एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाकर वहां आवाजाही को शुरू करवाए. इसके साथ ही HC ने पंजाब और हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश दिए हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली कूच की मांग को लेकर लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को सरकार वहां से कैसे हटाती है. 

5 महीने से बंद है बॉर्डर
किसान आंदोलन की वजह से लगभग 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है. किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की हैं. लंबे समय से बॉर्डर बंद होने का असर व्यापारियों पर भी देखने को मिल रहा है, कई छोटे व्यापारियों का काम पूरी तरह से बंद हो गया है. लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी.

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर को अगले हफ्ते में पूरी तरह से खाली करवा दिया जाए. ऐसे में अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो उस समय सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे. अगर ऐसी स्थिति आती है तो यह उसे समय सरकार द्वारा आगे की रूपरेखा तय की जाएगी. 

वहीं दूसरी ओर याचिकर्ता वकील उदय प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में कहा है कि भारत के हर नागरिक को भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है,  इस अधिकार को उनसे छीना नहीं जा सकता. हरियाणा सरकार किसानों को इस तरह से नहीं रोक सकती. अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो वह दिल्ली जा सकते हैं. अगर वह ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं तो भी उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर कोई हथियार नहीं है. वह एक सामान्य वाहन है. दिल्ली जाने वाले कोई आतंकवादी नहीं देश के नागरिक हैं और उन्हें भी दिल्ली जाने का पूरा अधिकार है. वह कानून व्यवस्था को खराब नहीं करना चाहते. सरकार को किसानों के साथ देना चाहिए. 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने के आदेश पर नूंह से विधायक आफताब अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है. HC ने बिल्कुल सही आदेश दिया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमेशा किसानों का दमन किया है और उन पर अत्याचार किए हैं. किसान अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली जाना चाहता है तो उसे वहां जाने से भी रोक दिया गया. किसानों पर गोलियां चलाई गईं. HC के आदेश के बाद अब शंभू बॉर्डर पर फिर से आवाजाही शुरू हो सकेगी. 

Input- Vijay Rana