ज़ी न्यूज के एंकर रोहित रंजन मामले में SC का आदेश, किसी भी FIR पर नहीं होगी कार्रवाई
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ज़ी न्यूज के एंकर रोहित रंजन मामले में SC का आदेश, किसी भी FIR पर नहीं होगी कार्रवाई

रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. 

ज़ी न्यूज के एंकर रोहित रंजन मामले में SC का आदेश, किसी भी FIR पर नहीं होगी कार्रवाई

Anchor Rohit Ranjan: राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से दिखाए जाने के मामले में ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अगले आदेश तक रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दरअसल ये सारा विवाद कांग्रेस दफ्तर में तोड़-फोड़ और उदयपुर हिंसा की खबर से शुरू हुआ था. 

तीन राज्यों में दर्ज है केस
रोहित रंजन के खिलाफ एक रही मामले में यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एफआईआर की गई है. ऐसे में तीनों राज्यों की पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी. अब कोर्ट के आदेश के किसी भी राज्य की पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी. 

बिना किसी सूचना के पहुंची थी छत्तीसगढ़ पुलिस 
छत्तीसगढ़ पुलिस बिना किसी सूचना के रोहित रंजन के गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित घर में पहुंची थी. इस दौरान पुलिस के पास कोई आई-कार्ड भी नहीं था. 

नोएडा पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार
रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने  उच्चतम न्यायालय के सामने रोहित रंजन की याचिका का उल्लेख किया और अदालत को बताया कि उन्हें मंगलवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है. एक ही मामले की अलग-अलग एफआईआर दर्ज होने की वजह से उन्हें बार-बार हिरासत में रखा जाएगा. जबकि उन्होंने पहले ही गलती की माफी मांग ली है. 

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