Sanjay Singh MP Oath: दिल्ली कोर्ट ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए आप नेता संजय सिंह को 19 मार्च को संसद के समक्ष पेश करने की अनुमति दी. इसी के साथ ही जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए सुरक्षा के साथ संसद में ले जाया जाए.
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Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संसद जाकर सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथारिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दी है और साथ ही निर्देश भी दिए.
MP की शपथ लेने के बाद सुरक्षित जेल में वापस लाया जाए
कोर्ट ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए. वहीं शपथ के बाद उसे सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए. संजय सिंह को कोर्ट ने 19 मार्च को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दी है.
संजय सिंह नहीं कर पाएंगे ये काम
बता दें कि कोर्ट ने जेल अधीक्षक से कहा कि इस दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे. साथ ही आप नेता किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं दी दी जाएगी. इसी के साथी कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.
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दिल्ली शराब घोटाले मामले में हुए थे गिरफ्तार
आपको बता दें कि संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इस मामले में संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था.