सत्येंद्र जैन की याचिका पर ED को नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस ट्रांसफर के खिलाफ SC ने की सुनवाई
जांच एजेंसी ने फैसला आने से पहले ही केस ट्रांसफर की अर्जी हाई कोर्ट में लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन का केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया था. इसके खिलाफ जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satendar Jain News) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) नोटिस जारी कर सवाल तलब किया है. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था. ईडी ने जैन के केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी थी. जिसपर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने जैन की याचिका को सही ठहराते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है.
मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल ट्रांसफर किए जाने वाले मामले पर सुनवाई कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं. केस को लेकर नहीं. कोर्ट ने 31 सितंबर के दिन सुनवाई के लिए लिस्ट किया था. सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में बहस पूरी होने के बाद के ट्रासफर कर दिया. इडी की ओर से ये तर्क दिया गया कि केस ट्रांसफर करने की मांग की थी कि एलएनजेपी अस्पताल सीधे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अधीन आता है, ऐसे में रिपोर्ट में मनचाहा बदलाव करा सकते हैं. इससे रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है.
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सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि अगस्त से सितंबर के बीच में न जाने क्या हुआ कि असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल जब 15 सितंबर को कोर्ट में पेश हुए तब ये कहा कि एजेंसी केस को ट्रांसफर करना चाहती है. केस को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्यों कि जांच एजेंसी से जज ने कुछ असहज करने वाले सवाल पूछ लिए थे. इस पर कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी करने के आदेश दिए हैं. जैन की ओर से केस ट्रांसफर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की.
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