Shraddha Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड में CBI जांच की मांग की गई है. इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में श्रद्धा का केस CBI को ट्रांसफर करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुब्रमनयम की बेंच आज याचिका पर सुनवाई करेगी. 


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बता दें कि याचिकर्ता ने इसमें कहा है कि यह घटना 6 महीने पुरानी है. दिल्ली पुलिस के पास वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है. इसलिए दिल्ली पुलिस मामले की सही जांच नहीं कराएगी. साथ ही वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के चलते दिल्ली पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर पाएगी.


मिली 4 दिन की कस्टडी
वहीं दिल्ली पुलिस ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आपोरी आफताब को साकेत कोर्ट में आफताब को पेश किया. जहां से उसे और 4 दिन की कस्टडी पर भेज दिया गया. आरोपी की पेशी पहले दो बार कोर्ट में हो चुकी है और 10 दिन का रिमांड पुलिस को पहले ही मिल चुका है. बता दें कि किसी भी केस में आरोपी को जेल भेजने से पहले पुलिस 14 दिन तक ही आरोपी को कस्टडी में रख सकती है. इसलिए पुलिस को महज 4 दिन की ही कस्टडी मिली है.



नार्को से पहले होगा पॉलीग्राफी टेस्ट
इस दौरान पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा की बॉडी के कुछ अहम पार्ट्स, वारदात में शामिल कपड़े और श्रद्धा का फोन आदि ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी. दिल्ली के कई इलाकों में सर्च जारी है. वहीं पुलिस को आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की परमिशन मिल चुकी है. 


बता दें कि कल यानी सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हो पाया था. उसका नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होना है. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट से आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने परमिशन दे दी है.