Sonipat News: आपको बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश वॉइस एस राठौड़ की अदालत ने साल 2018 में गन्नौर थाना क्षेत्र के अंदर युवक की बेरहमी से हत्या करने के मामले में प्रभु दयाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से उसे जिला कारागार में बंद किया गया था.
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Haryana News: सोनीपत गोहाना रोड पर स्थित जिला कारागार में बैरक नंबर एक में दो में बंद कैदी ने संदिग्ध हालत में बाथरूम के ग्रिल पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. बंदी ने फंदे पर लटकने से पहले कपड़े की रस्सी तैयार की. उसके बाद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. जिला कारागार प्रशासन की तरफ से सूचना के बाद मौके पर पहुंची शहर थाना पुलिस ने मजिस्ट्रेट की देखरेख में शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई.
2018 में किया गया था शख्स को गिरफ्तार
जिला हापुड़ निवासी बिजेन्दर ने बताया कि उसके ताऊ के लड़के प्रभु दयाल को वर्ष 2018 में हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कई बार जिला कोर्ट में पैरोल को लेकर याचिका लगाई थी, लेकिन प्रभु दयाल को पैरोल नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वह मानसिक परेशान चल रहा था. मानसिक परेशानी के चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
फंदे से लटकर कर ली आत्महत्या
शहर थाना क्षेत्र की कोर्ट परिसर चौकी प्रभारी ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि जिला कराकर में बंदी ने संदिग्ध हालत में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है. सूचना के बाद मौके पर टीम पहुंची, जहां शौचालय के ग्रिल पर लटक कर कैदी फंदे से लटका हुआ मिला. इसके बाद मजिस्ट्रेट की देखरेख में कार्रवाई अमल में लाते हुए शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है.
गन्नोर में की थी हत्या
आपको बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश वॉइस एस राठौड़ की अदालत ने साल 2018 में गन्नौर थाना क्षेत्र के अंदर युवक की बेरहमी से हत्या करने के मामले में प्रभु दयाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से उसे जिला कारागार में बंद किया गया था. अदालत ने आरोपी को उम्र कैद के साथ धारा 302 में उम्र कैद और ₹20000 जुर्माना धारा 449 में 10 साल की कैद ₹20000 जुर्माना धारा 506 में 2 साल की कैद ₹1000 जुर्माना की सजा सुनाई गई थी. वहीं जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाने का फैसला अदालत की ओर से दिया गया था.
INPUT- SUNIL KUMAR