Supreme Court: दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दे दी. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार दिखने के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया. कोर्ट ने गंभीर प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को देरी से मुआवजा दिए जाने पर निराशा भी जताई.


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एक्यूआई 161 पर पहुंचा 
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों पर एक मामले की सुनवाई कर रहा था. इस दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कोर्ट को बताया कि वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है इसलिए GRAP 4 के तहत उपायों की अब आवश्यकता नहीं है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार सुबह 8 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 161 दर्ज किया गया, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-2 उपायों पर लौटने की अनुमति दे दी. हालांकि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 पार कर जाता है तो GRAP-4 को तुरंत बहाल किया जाए. 


 जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट आदेशों के बावजूद पूर्ण मुआवजा देने में देरी पर सवाल उठाया. बेंच ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने 90,000 पंजीकृत श्रमिकों में से प्रत्येक को केवल 2,000 रुपये वितरित किए, जो वादा किए गए 8,000 रुपये से काफी कम है. कोर्ट ने कहा, पूरी राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या मजदूरों को भूखा रहना चाहिए? हम तुरंत अवमानना ​​नोटिस जारी कर रहे हैं, यह अस्वीकार्य है. इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव को कोर्ट को आश्वासन दिया कि शेष 6,000 रुपये अगले दिन तक वितरित किए जाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया था, जिसमें ट्रकों के प्रवेश और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध शामिल थे.


हवा कब हो जाती है खराब?
0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' तथा 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.


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