Surrogate Advertisement: सरोगेट निज्ञापन पर लग सकता है रोक, जानें नियम और पेनाल्टी
सरकार विज्ञापन जारी करने को लेकर भी सख्त नजर आ रही है. पहले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने के बाद अब सरोगेट विज्ञापनों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी करने के लिए तैयारी में है.
Advertisement Guidelines: सरकार विज्ञापन जारी करने को लेकर भी सख्त नजर आ रही है. पहले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने के बाद अब सरोगेट विज्ञापनों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी करने के लिए तैयारी में है. सरकार ने पहले लोगों को मिसलीड करने वाले विज्ञापनों पर नकेल कसी तो अब सरोगेट विज्ञापनों पर भी नकेल कसने पर विचार कर रही है. वहीं इसे लेकर आने वाले 22 फरवरी को इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है. वैसे इस बैठक का एजेंडा सरोगेट विज्ञापन पर पूरे तरह से रोकथाम होगा.
सरकार क्या प्रसताव ला सकती है
सरकार विज्ञापनों को लेकर कड़े नियम और पेनल्टी भी लगाने का सोच रही है. वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार विज्ञापनों के लिए टर्नओवर का क्लॉज भी ला सकती है.ऐसे विज्ञापनों की निगरानी के लिए AI समेत अन्य तकनीक का इस्तेमाल कर रही है. आज भी नियम और गाइडलाइन के बाद भी विज्ञापन जारी हैं. सरकार का इस पर साफ कहना है कि इंडस्ट्री इसे बंद करे. वहीं इसके बाद ऐसी गाइडलाइन रखी जाएंगी कि अगर कोई सेलिब्रिटीज भी ऐसे विज्ञापन करते हैं तो उन्हें इसके लिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा.
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सरोगेट विज्ञापन क्या होता है
सरोगेट ऐड उसे कहते हैं, जिसमें किसी अन्य इमेज के जरिए किसी दूसरे प्रॉडक्ट या ब्रांड का प्रचार या विज्ञापन किया जाता है. जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लिकर बनाने वाली कंपनी अपने ही नाम से पानी या सोडा के बोतल का भी ऐड करती है. वहीं आपने ऐसे भी ऐड देखे होंगे जिनका विज्ञापन सीधे तौर पर नहीं किया जाता है. सरकार अब लोगों को मिसलीड करने वीले विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगाएगी. वैसे तो सरकार ने पहले भी विज्ञापनों के लिए कड़े नियम और गाइडलाइन लाई है. अब यह सरोगेट विज्ञापन पर नकेल कसने को तैयार है.