नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST भरने वाले करदाताओं को लेट पेमेंट करने में राहत दी है. छोटे करदाता (5 करोड़ टर्न ओवर वाले) फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020 का टैक्स रिटर्न  6 जुलाई तक भरते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद 30 सितंबर तक 9% ब्याज लगेगा. इस ब्याज को 18% से घटा कर 9% किया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का GST भरने वालों को मैक्सिमम 500 रुपए लेट पेमेंट फीस देनी है. जिन करदाताओं की सप्लाई प्रभावित हुई है और वे मई, जून, जुलाई में भर नहीं पाए, तो वो सितंबर तक बिना ब्याज या लेट फीस के रिटर्न भर सकते हैं.


ये भी पढ़ें- अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर का कमाल, पहली बार कोरोना रोगी का हुआ लंग्स ट्रांसप्लांट


बता दें कि लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने उद्योग जगत को कई तरह की राहत देने का ऐलान किया था. इस बीच ज्यादातर कारोबारियों की मांग थी कि माल एवं सेवा कर (GST) पर भी राहत मिलनी चाहिए. ऐसे में केंद्र सरकार भी Good and Service Tax में कुछ सकारात्मक कदम उठाने पर विचार कर रही थी. 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के जीएसटी रिटर्न को दाखिल करने का समय जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं. इस अवधि के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा.


इससे पहले सीबीआईसी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विलंब शुल्क लगाया जाता है कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें. (इनपुट:भाषा) 


ये भी देखें-