Om Prakash Chautala Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद, लगा इतना जुर्माना
Om Prakash Chautala Case: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आखिरकार आज सजा सुना दी गई है. उनके पास आय से 189 फीसदी ज्यादा संपत्ति मिली थी.
O P Chautala disproportionate assets case: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय से अधिक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद उनके बेटे अभय चौटाला ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है.
हाई कोर्ट जाएंगे: अभय चौटाला
इस मामले में सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी चार संपत्ति अटैच की जाएगीं. वहीं अभय चौटाला (Abhay Chautala) ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो सोमवार को हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे. स्पेशल जज विकास धुल ने उन्हें 21 मई को प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया था.
2006 में दर्ज हुआ केस
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि उन्होंने आय से 100 गुना से भी ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी. ये मामला कोर्ट में 16 साल तक खिंचा. बताते चलें कि इस मामले को लेकर 2006 में केस दर्ज हुआ था. चौटाला ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए ये बेशुमार दौलत इकठ्ठा की थी.
सीबीआई ने की थी कड़ी सजा की मांग
सीबीआई ने चौटाला को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं, चौटाला के वकील ने उनकी खराब सेहत और अच्छे बर्ताव के लिए सजा में नरमी बरतने की अपील की है. उनके वकील ने कहा था कि चौटाला को फेफड़े में इन्फेक्शन है वो खुद से कपड़े तक नहीं बदल सकते हैं. उन्हें कहीं आने जाने में भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है. वकील ने दावा किया कि वो बीमार होने के साथ 90 फीसदी विकलांग हैं, इसलिए उन्हें सजा में राहत दी जाए.
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