Delhi Court Extends Police Custody: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उन पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि आठ दिनों के लिए बढ़ा दी, जिनके खिलाफ 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा (Jahangirpuri Violence) के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.


हिंसा में कौन-कौन थे शामिल?


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हिंसा के कथित ‘मुख्य साजिशकर्ता’ अंसार (Ansar) के अलावा सोनू, सलीम, अहीर और दिलशाद को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक गोयल (Mayank Goyal) के सामने पेश किया गया, जिन्होंने पांचों को 8 दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया. सोनू (Sonu) को हिंसा से जुड़े एक वीडियो में गोली चलाते देखा गया था. इस बीच, अदालत ने आरोपी सांवर कालिया, सद्दाम खान, अनवर, चांद और सलमान के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया. पुलिस ने अदालत (Court) को इन सभी के फरार होने की जानकारी दी थी.


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अदालत ने क्या कहा?


अदालत ने कहा, 'आरोपियों को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाता है. उन्हें एक मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए.' बहस के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों से आगे की पूछताछ (Inquiry) करना और सभी सह-आरोपियों का एक-दूसरे से आमना-सामना कराना जरूरी है. पुलिस ने कहा कि घटना की कड़ियों को जोड़ने, हर आरोपी की भूमिका समझने, कथित अपराध में इस्तेमाल अवैध हथियारों (Illegal Weapons) का स्रोत जानने और मामले में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए आरोपियों की हिरासत जरूरी है.


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अभियोजन पक्ष का बयान


अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने अदालत से कहा, 'अपराध में शामिल सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जरूरत है.' अदालत ने मामले के चार आरोपियों- अक्सर, मोहम्मद अली, गुलाम रसूल और शेख हामिद को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है. दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते शनिवार हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें छिड़ गई थीं, जिसमें आठ पुलिस कर्मियों सहित कुल नौ लोग घायल हुए थे.


(इनपुट - भाषा)


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