प्राइमरी स्कूल के टीचरों के लिए बुरी खबर, जा सकती है कई शिक्षकों की नौकरी, देखें नया आदेश
MP Education News: मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए बुरी खबर है. प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्ति निरस्त की जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अगस्त 2023 पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है.
MP School News: मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है. प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्ति निरस्त की जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अगस्त 2023 पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है. इस निर्णय के आधार पर जिस भी अभ्यर्थी ने B.Ed डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति पाई है उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी. इस मामले में लोक शिक्षण संचनालय भोपाल ने आदेश जारी किया है.
लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद करीब 500 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है. लोक शिक्षण संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर बताया है कि 10 अगस्त 2023 के बाद B.Ed करने वाले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट के बाद B.Ed डिग्री के बेस पर नौकरी पाने वाले सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी.
ये भी पढ़ें- कटनी GRP थाने की घटना पर मचा हड़कंप, कमलनाथ-जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, पुलिस करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी यह राहत
इससे पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री वाले प्राइमरी टीचरों को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने साफ कहा था कि जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थीं, उन पर 11 अगस्त 2023 के फैसले का असर नहीं होगा. हालांकि कोर्ट ने कहा था कि किसी कोर्ट से उनकी अयोग्यता को लेकर कोई आदेश नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि केवल डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पात्र अभ्यर्थी होंगे. बीएड धारक प्राइमरी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.
ये भी पढ़ें- रीवा में निजी स्कूल के फरमान ने मचाया बवाल, बजरंगदल का प्रदर्शन, CM से कार्रवाई की मांग
कोर्ट ने खारिज किया था एनसीटीई का आदेश
कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना गया था. हालांकि, एनसीटीई ने कहा था कि अगर बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी लेवल-1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्ट करना होगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!