MP में शादी के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी, CM शिवराज ने लोगों से की ये अपील
प्रदेश में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने शादियों के लिए अनुमति देने का अधिकार कलेक्टरों को दे दिया है. इस पर कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा करेंगे. इसके बाद शादियों की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा.
भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश में इस समय एक्टिव केसों की संख्या 82 हजार के पार जा चुकी है. वहीं, 25 और 26 अप्रैल को शादियों के शुभ मूहूर्त हैं. इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह आपातकाल है. वैवाहिक कार्यक्रम सीमित संख्या में घर में ही करें. हालांकि इसके लिए प्रशासन की अनुमित जरूर लें.
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प्रदेश में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने शादियों के लिए अनुमति देने का अधिकार कलेक्टरों को दे दिया है. इस पर कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा करेंगे. इसके बाद शादियों की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा.
भोपाल और इंदौर में पहले ही लग चुकी है रोक
भोपाल और इंदौर में हर रोज 1600 से 1700 के बीच कोरोना केस आ रहे हैं. जिसको देखते हुए यहां पर 30 अप्रैल तक शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. इससे पहले यहां पर 50 लोगों के शादी-विवाह के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति थी.
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भोपाल और इंदौर जिलों में कलेक्टर ने सभी एसडीएम से अपील की है कि वे शादी-विवाह की अनुमति न दें. कलेक्टर ने कहा है कि अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ना बहुत जरूरी है.
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