MP News: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर सकती है. अगर राज्य में यूपीएस लागू होता है तो इससे राज्य के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. वित्त विभाग यूपीएस के प्रस्ताव की स्टडी करने में जुटा हुआ है. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है. अगर यूपीएस को लागू किया तो यह योगदान 18.5 प्रतिशत होगा. सरकार को इससे 225 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा.


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रिपोर्ट्स की मानें तो प्रदेश की मोहन यादव सरकार अगली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की यूपीएस को मंजूरी दे सकती है. केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस के के ऐलान के बाद वित्त विभाग के अफसरों ने प्रावधानों पर मंथन शुरू कर दिया है. सीएम डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति मिलते ही इसे कैबिनेट में पेश कर चर्चा कराकर मंजूरी दिलाई जा सकती है.


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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम
नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा. उन्हें रिटायर होने के बाद हर महीने उनकी आखिरी 12 महीने के बेसिक औसत वेतन का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. हालांकि, अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो उसे उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी.  


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मृत्यु के बाद पत्नी को भी मिलेगी पेंशन
केंद्र सरकार ने UPS पेंशन फंड में योगदान राशि को बढ़ा दिया है. इससे पहले सरकार की ओर से 14 प्रत‍िशत का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन क‍िया जाता था, लेक‍िन अब यूपीएस के तहत सरकार का कॉन्‍ट्रीब्‍शून बढ़कर 18.5 प्रत‍िशत हो जाएगा. इस स्कीम में फैमिली को पेंशन का फायदा मिलेगा. अगर किसी कर्मचारी की र‍िटायरमेंट या उससे पहले मौत हो जाती है तो पति या पत्‍नी को पेंशन दी जाएगी, लेकिन पेंशन की राशि कर्मचारी को मिल रही पेंशन का 60 % होगा.


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